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Kashi Ki Aawaz | पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा पुलिस वाहनों के चालकों हेतु नियमों के पालन के लिए कार्यशाला का आयोजन ।
वाराणसी

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा पुलिस वाहनों के चालकों हेतु नियमों के पालन के लिए कार्यशाला का आयोजन ।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा पुलिस वाहनों के चालकों हेतु नियमों के पालन के लिए कार्यशाला का आयोजन ।

    नियमों का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के विरूद्ध 15 दिन का विशेष अभियान ।
    “ड्राइवर अच्छा वह नहीं होता जो आपको जल्दी पहुँचाए, बल्कि अच्छा ड्राइवर वही है जो आपको सुरक्षित पहुँचाए”- पुलिस आयुक्त ।
    “जब हम नियमों का पालन करेंगे तभी हम नैतिक रूप से अन्य लोगों पर कार्यवाही कर पाएंगे” – पुलिस आयुक्त
    पुलिस आयुक्त महोदय ने कहा कि पुलिस वाहन चालकों के कार्य और व्यवहार का सीधा प्रभाव आम जनमानस पर पड़ता है, इसलिए पुलिस चालक सुरक्षित, अनुशासित और उदाहरण प्रस्तुत करने वाले चालक होने चाहिए ।
दिशा-निर्देश-
1.    यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें-
    सड़क सुरक्षा नियम केवल नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि पुलिस कर्मियों के लिए भी अनिवार्य हैं ।
    पुलिस चालक को ट्रैफिक अनुशासन का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए ताकि जनता प्रेरित हो ।
2.    ट्रैफिक सिग्नल/लाइट का पालन करें-*श
    लाल बत्ती का उल्लंघन कर नियम न तोड़े, एक-दो सेकंड रुकना दुर्घटना रोक सकता है।
    एम्बुलेंस, फायर या अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहनों को प्राथमिकता दें।
3.     वन-वे का पूर्ण पालन करें-
    गलत दिशा में वाहन चलाना न सिर्फ नियम उल्लंघन है बल्कि आमने-सामने की गंभीर दुर्घटना का कारण भी बनता है। कभी-कभी पुलिस वाहन वन वे में गलत रूप से प्रवेश कर जाते हैं जिससे जाम लगता है व आमजनमानस में पुलिस की छवि खराब होती है ।
    पुलिस वाहन किसी भी परिस्थिति में गलत दिशा से न चलें ।
4.    अनावश्यक हार्न/सायरन का प्रयोग न करें-
    हॉर्न का प्रयोग तभी करें जब वास्तव में आवश्यकता हो ।
    पुलिस सायरन का उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में करें—सायरन सम्मान का नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है ।
5.     ओवर स्पीडिंग से बचें-
    तेज गति में वाहन नियंत्रण खोने का जोखिम बढ़ जाता है ।
    दुर्घटना होने पर नुकसान अपूरणीय हो सकता है—
6.    शराब पीकर वाहन न चलाएं-
    नशे की स्थिति में प्रतिक्रिया क्षमता और निर्णय क्षमता शून्य के बराबर होती है ।
    यह अपराध है और जानलेवा भी—किसी भी स्थिति में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।
*7.     हेलमेट/सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग-*
    हेलमेट और सीट बेल्ट जीवन रक्षा कवच हैं—छोटी गलती भी बड़ी घटना में बदल सकती है।
8.    निर्धारित स्थानों पर ही सरकारी गाड़ियों की पार्किंग करें-
    सड़क पर गलत पार्किंग से जाम, विवाद व दुर्घटनाएँ होती हैं ।
    मुख्य मार्गों पर वाहन खड़ा करना कानूनन दंडनीय है ।
    पुलिस वाहन का गलत पार्क होना या अनावश्यक रुकना जनता को परेशानी में डालता है ।
9.    नंबर प्लेट मानक के अनुरूप लगाएं-
    Fancy, मोड़दार या छोटे अक्षरों वाली नंबर प्लेट प्रतिबंधित है।
    High Security Registration Plate (HSRP) नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। सभी पुलिसकर्मी अपनी गाड़ियों में भी इसका पालन करें ।

आगामी 15 दिवसीय विशेष अभियान-
पुलिस आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि अगले 15 दिनों तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के विरूद्ध व्यापक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बिना नंबर प्लेट वाहनों एवं बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी । नियमों का उल्लंघन करते पाए गए पुलिसकर्मियों के विरूद्ध एमवी एक्ट में कार्यवाही के साथ-साथ अनुशासनहीनता मानते हुए विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी ।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा पुलिस वाहनों के चालकों हेतु यातायात नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस चालकों को अनुशासन, सुरक्षा और व्यावहारिक जिम्मेदारी के साथ वाहन संचालन के निर्देश दिए गए। पुलिस आयुक्त ने कहा कि अच्छा ड्राइवर वह है जो सुरक्षित पहुंचाए और नियमों का पालन करने पर ही हम नैतिक रूप से दूसरों पर कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि पुलिस चालक जनता की नज़रों में आदर्श होते हैं, इसलिए उनके आचरण का सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है। कार्यशाला में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन, सिग्नल का सम्मान, वन-वे का उल्लंघन न करना, अनावश्यक हॉर्न/सायरन से बचना, तेज गति से वाहन न चलाना, शराब पीकर वाहन न चलाना, हेलमेट व सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग, निर्धारित पार्किंग का पालन और मानक नंबर प्लेट (HSRP) का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए। आगामी 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाकर बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट वाहन चलाने और यातायात नियम उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध MV एक्ट के तहत सख्त प्रवर्तन व विभागीय कार्रवाई की जाएगी ताकि पुलिस स्वयं अनुशासन का आदर्श प्रस्तुत कर जनता को प्रेरित करे।। उक्त के दौरान अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं कानून-व्यवस्था श्री शिवहरी मीणा, पुलिस उपायुक्त यातायात श्री अनिल कुमार यादव, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात श्री अंशुमान मिश्रा सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण एवं पुलिस वाहनों के चालक (दो-पहिया एवं चार पहिया) उपस्थित रहे।

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