चंदौली में बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन।
ब्यूरो अशोक कुमार जायसवाल
चंदौली। पं० कमलापति त्रिपाठी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चन्दौली के प्रांगण में बृहद/मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का शुभारम्भ माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति हरवीर सिंह (उच्च न्यायालय इलाहाबाद) मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्जवलित करके किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी, किरन पाल सिंह प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय चन्दौली, रश्मि नन्दा पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण चन्दौली, सुबेदार सिंह अध्यक्ष स्थाई लोक अदालत, अशोक कुमार- X। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौली कक्ष संख्या 1, राम बाबू यादव विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी. एक्ट), चन्दौली, विकास वर्मा- । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ. टी. सी. प्रथम/ नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत चन्दौली अनुराग शर्मा विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) चन्दौली, परितोष श्रेष्ठ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ. टी. सी. प्रथम, इशरत परवीन फारूकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली, अरूण कुमार गुप्ता अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पू० म० रे०) मुगलसराय चन्दौली, निकिता गौड़ सिविल जज (सी. डि.) चन्दौली, इन्दुरानी सिविल जज (सी. डि.)/पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली, कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह सिविल जज (जू. डि.) चकिया चन्दौली, सुश्री माधुरी यादव सिविल जज (जू. डि.) चन्दौली, सुश्री नूतन न्यायिक मजिस्ट्रेट /प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड चन्दौली, सुश्री शिवानी सिविल जज (जू. डि.)/एफ. टी. सी.-। चन्दौली, सुश्री ईशा राय सिविल जज (जू. डि.)/एफ. टी. सी.-1। चन्दौली सहित प्रशासनिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, मिडियाकर्मी, न्यायालय के कर्मचारी, जनपद के अधिकाधिक विभागों तथा शिविर में उपस्थित लाभार्थी गण व जनमानस उपस्थित रहे।
माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा 154 लाभार्थियों को उनके विभाग द्वारा दिये योजनाओं के लाभ के परिप्रेक्ष्य में प्रमाण पत्र, आवास की चाभी एवं चेक का वितरण किया गया। उक्त सूचना इन्दुरानी सिविल जज (सी. डि.)/पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली द्वारा दी गयी।
इस शिविर का उद्देश्य जनपद के लोगों को विधिक सहायता एवं सेवा प्रदान करना था, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और लाभार्थियों को उनके हक का लाभ पहुंचाया गया।
Leave Comments
Login to leave a comment.